एडीजे पर अवमानना याचिका: हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार से मांगी रिपोर्ट, अधिवक्ता विशाल तिवारी की पैरवी पर एक माह बाद सुनवाई
हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई, अधिवक्ता विशाल तिवारी की पैरवी पर कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
विधि संवाददाता
प्रयागराज, संयम भारत, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यह याचिका मिथुन कुमार की ओर से दायर की गई, जिसमें जिला न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर-14 के विरुद्ध अवमानना का आरोप लगाया गया है।
मामले की सुनवाई के दौरान याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता विशाल तिवारी, उत्तम मिश्रा और ओम प्रकाश मिश्रा ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्देश दिया कि याची पक्ष 48 घंटे के भीतर अवमानना याचिका की प्रति रजिस्ट्रार (कम्प्लायंस) को उपलब्ध कराए।
माननीय न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि रजिस्ट्रार (कम्प्लायंस) संबंधित अधिकारी से एक माह के भीतर इस मामले में निर्देश प्राप्त करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकरण को एक माह बाद सूचीबद्ध किया जाए, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।
इसके साथ ही न्यायालय ने कार्यालय को निर्देशित किया कि इस मामले की जानकारी रजिस्ट्रार (लिटिगेशन) को भी दी जाए, जिससे आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।
अधिवक्ता विशाल तिवारी की पैरवी के बाद आए इस आदेश को मामले में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा रहा है। अब सभी की निगाहें एक माह बाद होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही तय होगी।

