सपा विधायक विजमा यादव की एस.एल.पी. सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज।
विधि संवाददाता
पूर्व मंत्री डॉ राकेश धर त्रिपाठी द्वारा 257 – प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के विधान सभा चुनाव 2022 से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इलेक्शन पीटिशन नं0 16 सन 2022 (राकेश धर त्रिपाठी बनाम विजमा यादव व अन्य) दाखिल किया गया है। सपा विधायक विजमा यादव ने अपने क्रिमिनल हिस्ट्री से सम्बन्धित झूठा शपथ पत्र नामांकन के समय दाखिल किया गया था जिसमें पूर्व मंत्री डॉ राकेश धर त्रिपाठी प्रत्याशी अपना दल यस के निर्वाचन अभिकर्ता प्रवीण कुमार शुक्ला द्वारा नामांकन पत्र खारिज करने का
आपत्ति प्रस्तुत किया गया था। परन्तु उस समय रिटर्निंग आफिसर द्वारा उस आपत्ति को नजरन्दाज कर दिया गया था। जिससे सम्बन्धित डॉ राकेश धर त्रिपाठी द्वारा सपा विधायक विजमा यादव के निर्वाचन को उच्च न्यायालय में इलेक्शन पिटिशन दाखिल कर चुनौती दिया गया है जिसमें सपा विधायक के क्रिमिनल हिस्ट्री से सम्बन्धित नामांकन पत्र में गलत सूचना का प्रमाण सहित एक अमेण्डमेण्ड एप्लीकेशन दाखिल किया गया था जिसको उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक03.10.2023 को स्वीकार कर लिया गया था जिससे क्षुब्ध होकर सपा विधायक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एस एल पी० नं० 23603 वर्ष 2023 दाखिल किया गया था जो कि दिनांक 30.10.2023 को चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया व दो अन्य जजों की पीठ में सुनवाई के बाद खारिज कर दिया
गया है। और उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई की तिथि 09.11.2023 नियत है।पूर्व मंत्री डॉ राकेश धर त्रिपाठी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से न्याय मिलने की उम्मीद को बल मिला है और जल्द से जल्द सुनवाई पूर्ण हो और उच्च न्यायालय से ऐतिहासिक निर्णय करने की उम्मीद भी जताई।