ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान
भदोही, संयम भारत, दिनांक-20.12.2021 को थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत आरोपी युवक द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-143/2021 धारा-363,366, 376 भा0द0वि0, 3(2) (V) एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पॉक्सो एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए अल्पसमय में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
डॉ0 मीनाक्षी कात्यायन, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, कौलेश्वर नाथ पाण्डेय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-25.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), कोर्ट संख्या-01 जनपद भदोही द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी अभियुक्त पंकज मिश्रा पुत्र श्यामधर मिश्रा निवासी मलेथू थाना सुरेरी जनपद जौनपुर उम्र करीब 27 वर्ष को 03 वर्ष कारावास व ₹5,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।